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फसल नुकसान मुहावजा योजना : Bihar Fasal Nuksan Muhawaja Online Apply

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फसल नुकसान का अनुदान

बिहार फसल नुकसान अनुदान लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। उत्तर भारत में लगातर हो रही बेमौसम आंधी बारिश एवं ओलावृष्टि से रबी के फसल को काफी नुकसान हुआ है । अभी भी कई राज्यों में उतरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार तथा झारखंड के साथ देश के अन्य राज्यों में भारी बारिश हो रही है , जिससे किसानों के लिए काफी नुकसानदायक है। वहीं बिहार राज्य सरकार ने अप्रैल माह में गेहूं की फसल को बारिश तथा आंधी से हुए नुकसानी के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे है । इसके लिए आज से किसान फरवरी तथा मार्च माह में हुए फसल नुकसानी के अलावा अप्रैल माह में हुए नुकसानी के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

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बेमौसम आंधी बारिश से हुए फसल नुकसान का अनुदान लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन

 Bihar Fasal Nuksan Muhawaja Online Apply

अनुदान हेतु जिलों के किसान

बिहार राज्य में अप्रैल माह में हुए फसल नुकसानी के मुआवजे के लिए बिहार राज्य के 19 जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं । इन 19 जिलों के 148 प्रखंडों के किसान आवेदन कर सकते हैं । यह जिला का नाम नीचे दिए गए हैं:-

  • गोपालगंज , मुजफ्फरपुर , पूर्वी चंपारन ,
  • पश्चमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर,
  • दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर,
  • बेगुसराय, लखीसराय, खगड़िया,
  • भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा,
  • पुरनिया, किशनगंज, अररिया
  • औरंगाबाद
  • भागलपुर
  • पटना
  • कैमूर
  • जहानाबाद
  • बक्‍सर
  • पूर्वी चम्‍पारण
  • वैशाली
  • गया।

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किसानों को फसल नुकसानी का अनुदान

  • अप्रैल माह में हुए फसल के नुकसानी के लिए किसान को तीन भागों में बांटा गया है।
  • इसके आधार पर किसान को फसल का क्षति पूर्ति की जाएगी ।
  • असिंचित क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा ।
  • सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर किसान को अनुदान दिया जाएगा।
  • शाश्वत फसल के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टयर किसान को अनुदान दिया जाएगा ।

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कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए पात्रता

अप्रैल माह में बारिश और आंधी के चलते हुए नुकसानी के लिए किसानों के लिए पात्रता निर्धारित कर दी गई है जो इस प्रकार है :-


  • रबी फसल के लिए पहले से कृषि इनपुट आवेदन नहीं होना चाहिए ।
  • इस योजना के तहत भू स्वामी के अलावा बटाईदार किसान आवेदन कर सकता है ।
  • मुआवाब्जा अधिकतम 2 हेक्टयर (494 डिसिमिल भूमि) तक के लिए देय है ।
  • बैंक खाता आधार लिंक होना अनिवार्य है ।
  • योजना का पैसा किसान को आधार लिंक बैंक खाता में दिया जाएगा ।
  • स्व–घोषणा प्रमाण पत्र यहाँ से डाउनलोड करें ।

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स्व – घोषणा प्रमाणपत्र डाउनलोड

आवेदन कब से और कैसे करें ?

  • अप्रैल माह में बारिश, आंधी तथा ओला से हुए फसल नुकसानी के लिए किसान 7 मई से 20 मई तक आवेद कर सकते हैं ।
  • इसके लिए आवेदन शुरू हो चूका है तथा अभी तक 100० किसान ने पंजीयन भी करवा लिया है ।
  • किसान दोबारा आवेदन न करें यदि कोई किसान रबी मौसम के फरवरी एवं मार्च माह में फसल क्षति के लिए आवेदन कर चुके है तो वैसे किसान अप्रैल माह में हुए फसल क्षति के लिए आवेदन नहीं करेंगे ।
  • अगर कोइ किसान फरवरी – मार्च में आवेदन कर चूका है तथा अप्रैल में भी आवेदन अप्रैल में बारिश से हुए क्षति के लिए करता है तो ऐसे किसान का आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा ।

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Bihar Fasal Nuksan Muhawaja Online Apply

बेमौसम आंधी बारिश से हुए फसल नुकसान का अनुदान लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करें

किसान अनुदान हेतु कर सकेगें ऑनलाइन आवेदन किसान स्वयम अपने मोबाईल / लैपटाप से या नजदीकी काँमन सर्विस सेंटर / कम्प्यूटर सेंटर / वसुधा केंद्र से डी.बी.टी. पंजीकरण एवं अनुदान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं |

  • कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए किसान https://dbtagriculture.bihar.gov.in से आवेदन कर सकते हैं ।
  • आवेदन करते समय किसान पंजीयन संख्या होना चाहिए।
  • आवेदन के समय किसान को यह सभी दस्तावेज होना चाहिए एलपीसी/जमीन रसीद/ वंशावली / जमाबन्दी/ विक्रय – पत्र वास्तविक खेतिहर के स्थिति में स्व – घोषणा प्रमाणपत्र
  • वास्तविक खेतिहर + स्वयं भू धारी के स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ ही साथ स्व _ घोषणा पत्र की प्रति संलग्न करना जरुरी है ।

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