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बिहार फसल बीमा योजना : ऑनलाइन आवेदन फार्म

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बिहार फसल बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन
बिहार फसल बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन

बिहार राज्य फसल बीमा योजना

बिहार सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं में से एक है बिहार फसल बीमा योजना , योजना के विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें :-

बिहार फसल बीमा योजना

बिहार में बहुत से ऐसे किसान है कर्ज लेकर कृषि करते हैं लेकिन मौसम खराब बाढ़ आ जाने पर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है , और उन्हें बैंक वाले तंग करते हैं , लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बिहार राज्य फसल योजना के लोगों को लाभ मिलेगा , बिहार राज्य में फसल सहायता योजना शुरू की है। राज्य के सभी किसान फसल सहायता योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए योग्य हैं और फसल बीमा योजना के तहत 10,000 रूपये प्रति हेक्टेयर प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

बिहार सरकार 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर) की सहायता प्रदान करेगी अगर उत्पादन की दर में थ्रेसहोल्ड सीमा 20% से कम होगी तो। यदि उत्पादन में किसान का नुकसान 20% से अधिक है, तो उन्हें सरकार 10000 रुपये प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर) की सहायता प्रदान करेगी।।

इस योजना में एक प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक फसल की क्षति होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 7.5 हजार रुपए मुआवजा मिलेगा। 20 प्रतिशत से अधिक क्षति पर प्रति हेक्टेयर 10 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को किसी प्रकार की प्रीमियम या अन्य कोई राशि नहीं देना है। इसमें रैयत और गैर रैयत (बटाईदार) किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर तक मुआवजा ले सकते हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को निबंधन कराना जरूरी है। पहले से निबंधित किसानों को दुबारा निबंधन नहीं कराना है, बल्कि सेल्फ डिक्लरेशन देना होगा कि कितनी खेत में कौन सी फसल लगायी है।

Bihar Fasal Bima Yojana Required Documents

  • आधार कार्ड होना अनिवार्य है ।
  • बैंक खाते की फोटोकॉपी
  • ज़मीन के कागजात
  • किसान पासबूक
  • बैंक की NOC
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए पात्रता
  • आवेदन करने वाला बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए ।
  • बिहार राज्य फसल बीमा सहायता योजना के तहत जो मौसम की की वजह से नुकसान झेलता है ।
  • इस योजना के लिए आवेदक किसान होना चाहिए ।
  • अगर किसान की फसल बर्बाद होती है उसे योजना के लिए पात्र माना जाएगा …!!!!

रैयत कृषक के लिए

  1. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) (1 MB से कम होना चाहिए )
  2. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए )

गैर रैयत कृषक के लिए

  1. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए )

ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश

  • तस्वीर (50 kB से कम होना चाहिए )
  • पहचान पत्र (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त) (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की प्रति (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
  • आवासीय प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)।

Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojana Eligibility

  • किसान का बैंक अकाउंट होना चाहिए ।
  • आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए ।
  • जो किसान फसल नुकसान से त्रसत होगा वही इस योजना का लाभार्थी होगा ‌।
Bihar fasal yojna
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बिहार फसल बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन

  • आवेदनकर्ता को सबसे पहले यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु निबंधन लिंक पर क्लिक करना होगा ।
  • दोस्तों अब आपके सामने एक पेज खुल जाएगा ।
  • पेज खुलेगा पूछा जाएगा कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं? यदि है !!!तो हां पर क्लिक कीजिए ।
  • दोस्तों ऐसा करते ही आपके सामने पेज खुलेगा और उस पर आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा ।
  • आधार कार्ड को भरें और आगे बढ़े ।
  • दोस्तों इस प्रकार से आप बिहार फसल सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

Bihar Fasal Sahayta Yojana Helpline Number

BRFSY- बिहार फसल बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर-

Bihar Fasal Bima Yojana Helpline Number

किसान हेल्पलाइन नंबर पर सहकारी विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं –

(0612)-2200693 / 1800-345-6290

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट epacs.bih.nic.in/fsy या

cooperative.bih.nic.in पर जा सकते हैं।

18003456290

06122200693

कृषि विभाग में किसान निबंधन के लिए :- CLICK HERE

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