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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार 2019 आवेदन

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बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना


बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना करीब एक दशक से राज्य में चल रही है । इस योजना से गरीब परिवारों को कन्या विवाह योजना से काफी लाभ पहुंचा है । कन्या विवाह योजना के मुख्य रूप से विभिन्न मकसद से चलााा जा रहाा हैं –

  1. पहला – नाबालिग लड़कियों की शादी पर रोक लगाना.
  2. दूसरा – समाज में दहेज प्रथा को खत्म करना. कन्या विवाह योजना बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है !
  3. राज्य में लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है. इससे उनकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाती है ।
  4. कम उम्र में शादी के कई खराब नतीजे होते हैं , इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने खास स्कीम शुरू की है। इसका नाम ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ है।।।

बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

क्या है कन्या विवाह योजना के लाभ ?

कन्या विवाह योजना उन परिवारों के लिए है, जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आते हैं। ऐसे परिवार की बेटी की शादी में सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है।
BPL परिवार की बेटी की शादी में सरकार 5,000 रुपये की एकमुश्त रकम देती है । यह रकम लड़की के नाम चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दी जाती है।कन्या विवाह योजना को साल 2012 में लोक सेवा के अधिकार अधिनियम में भी शामिल कर लिया गया है।

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2019 आवेदन / पंजीकरण फॉर्म

कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन फॉर्म भरना जरूरी है ।

यह फॉर्म ब्लॉक ऑफिस और पंचायत ऑफिस में मुफ्त में उपलब्ध है । आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है । इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

क्या हैं कन्या विवाह योजना में लाभ पाने की शर्तें?

  • लड़की की उम्र 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए
  • लड़की के माता-पिता बीपीएल परिवार के दायरे में आते हों
  • लड़की के माता-पिता का निवास प्रमाणपत्र बिहार का होना चाहिए
  • शादी के वक्त दूल्हे की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए.
  • शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
  • लड़की के परिवार की सालाना आय 60,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2019 जरूरी दस्तावेज़

  1. आवेदक परिवार द्वारा कन्या की शादी करने से पहले समाज कल्याण द्वारा बताए गए जरूरी दस्तावेज़ होने चाहिए ।
  2. निवास प्रमाण-पत्र ।
  3. आय प्रमाण-पत्र ।
  4. लड़की और लड़के की आयु का प्रमाण-पत्र ।
  5. पिछड़ा वर्ग या बीपीएल प्रमाण-पत्र ।
  6. बैंक बचत खाता ।

बिहार मुख्यमंत्री कन्या योजना

इसके अलावा आवेदक किसी अन्य जानकारी के लिए समाज कल्याण बिहार की आधिकारिक वेबसाइट

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार स्टेटस

चेक करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें –


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इन नंबरों +91-612-25465210/12, 1800 345 6262 पर संपर्क कर सकते हैं।

बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना – ऑनलाइन आवेदन

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