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जीएसटी पर निबंध हिंदी में (GST Par Nibandh)- Essay on GST in Hindi | GST Essay in Hindi

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जीएसटी पर निबंध हिंदी में – Goods and Service Tax | GST explain in Hindi :-

Hiii दोस्तों स्वागत है आपका कैरियर जानकारी में। आज के इस टॉपिक के जरिये हम आपको बताने वाले हैं GST के बारे में। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। 1 july, 2017 से देश में लागू होने वाला GST अर्थात वस्तु एवं सेवाकर भारत की एक महत्वाकांक्षी सुधार योजना है। दोस्तों देश के प्रत्येक नागरिक को GST के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंड्स यदि आप भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह ब्लॉग आपकी नॉलेज में हेल्प करेगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को अंत तक जरूर पढ़ें।

Essay on GST in Hindi

वस्तु एवं सेवा कर – Goods and Service Tax

वस्तु एवं सेवा कर भारत में किये गए सबसे बड़े आर्थिक और कराधान सुधारों में से एक है। यह वस्तुएँ पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। जिसका उद्येश्य राज्यों के बीच कर संबंधी बाधाओं को दूर कर एक समान बाजार व्यवस्था स्थापित करना है। वर्तमान में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत आपूर्ति की विभिन्न स्तरों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के बहुस्तरीय कर लगाए जाते हैं। जैसे – चुंगी, आबकारी कर, केंद्रीय बिक्री कर मूल्यवर्धित कर इत्यादि। जी. एस. टी. कर व्यवस्था के तहत इन करों की स्थानांतरित कर सिर्फ एकल कर ( 5% , 12%, 18% अथवा 28% ) आरोपित किया जायेगा।

G.S.T. के तहत चार प्रकार के अलग – अलग कर लगाये जाते हैं।

(1) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST)

(2) राज्य माल और सेवा कर ( SGST)

(3) एकीकृत माल और सेवा कर ( IGST)

(4) केंद्र शासित प्रदेश के समान और सेवा कर ( UTGST)

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर केंद्रशासित प्रदेश के साथ वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। इसक अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी और विशेष अतिरिक्त शुल्क आते हैं। 12 April 2017 को लागू हुए The Central Goods and service Tax Act 2017 के तहत यह टैक्स CGST को वसूलने का अधिकार है।

राज्य माल और सेवा कर

राज्य सरकार के हिस्से वाला जी एस टी यानि कि राज्य माल सेवा कर।

इसके द्वारा राज्य के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के आपसी लेन देन पर लगाया जाने वाला कर है। इसक अंतर्गत कई प्रकार के कर आते हैं जैसे- प्रवेश कर, मूल्य वर्धित कर, मनोरंजन कर आदि आते हैं। इस प्रकार एस जी एस टी द्वारा वसूला गया कर केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आता है।

एकीकृत माल और सेवा कर

IGST एक प्रकार का ऐसा कर है जो दो राज्यों के बीच लगाया जाता है अर्थात IGST वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराज्यीय लेन देन पर लगाया जाता है। परंतु केंद्र सरकार द्वारा इस कर को एकत्र किया जाता है तथा बाद में केंद्र सरकार राज्य सरकार को अपने अनुरूप देती है।

केंद्रशासित प्रदेशों के सामान और सेवा कर

केंद्रशासित प्रदेशों में कुल GST का योग CGST + UTGST है। राज्य GST संघ शासित प्रदेश पर लागू नहीं होता , क्योंकि इसक लिए विधायिका की आवशयकता होती है, जोकि केवल दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर अन्य में नहीं है इसलिए दिल्ली और पांडचेरी में SGST है।

GST से होने वाले फायदे

GST के तहत छोटे व्यापारियों को व्यवसाय करने के लिए कर कम करने का ऑप्शन है। टर्न ओवर 10 लाख से कम होने पर सेवा कर नहीं था , इसक विपरीत GST के तहत यह सीमा 20 lakh रुपए है। अर्थात कई छोटे व्यापारियों और सेवा प्रादाताओं के लिए छूट। GST की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। यह स्टार्टअप व्यवसायों के लिए अति फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें पंजीकरण करवाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता।

GST केवल वैट सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार खपत के अंतिम गंतव्य पर लगाया जायेगा ना कि विभिन्न बिंदुओं पर। इससे आर्थिक विकृति को दूर करने और सामान्य राष्ट्रीय बाजार के विकास में मदद मिलेगी। GST का मुख्य लक्ष्य SME और असंगठित क्षेत्र के तहत करदाता आधार को बढ़ान है। यह भारतीय बाजार को पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धापरक बनायेगा और छोटे बड़े उद्यमियों के बीच खेल स्तर का मैदान बनायेगा।

GST के लिए कहा गया है कि –

GST ऐसी गोलियों की बजाय चिकित्सक द्वारा दी गई थोड़ी महंगी और कड़वी गोली है , अब यह आपकी राय है कि आप उस एक गोली को ले जाना चाहते हैं या कई लोगों के लिए ले जाते हैं।

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