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बिहार एससी-एसटी उद्यमी योजना | महिला उद्यमी योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन , एप्लीकेशन फॉर्म

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार SC-ST उद्यमी योजना की शुरुआत की की है :- मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना 2019-20 बिहार , मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार , मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना 2019 बिहार , मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऑनलाइन अप्लाई , मुख्यमंत्री उद्यमी योजना , मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति उद्यमी योजना , Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Bihar

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021

सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुरुआत किया गया है इस योजना के अंतर्गत बिहार के बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं को 10 लाख रुपए का आर्थिक सहायता बिहार सरकार की ओर से प्रदान किया जाएगा , जिसे कि वे अपना खुद का रोजगार या उद्योग लगा सकें एवं आत्मनिर्भर बन सके वो खुद के लिए रोजगार पैदा कर सकें और दूसरे को भी रोजगार दे सकें । इस मुख्य उद्देश्य बिहार युवा उद्यमी योजना का शुरुआत किया गया है । बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं धन योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस पूरी ब्लॉग पोस्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें , ताकि आपको भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से प्राप्त हो तो चलिए जानते हैं विस्तार से :-

बिहार एससी-एसटी उद्यमी योजना

बिहार सरकार ने राज्य में दिन प्रतिदिन नई योजना की शुरुआत कर रही है ।इसी में से एक है बिहार SC/ST उद्यमी योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के SC/ST जाति से संबंध रखने वाले युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बिहार सरकार चाहती है कि , राज्य के युवाओं का उद्योगों के प्रति रुझान ऊपर उठाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।

मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना बिहार


  • इस योजना के तहत, राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों को 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • 10 लाख ऋण पर 5 लाख सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को ऋण राशि के रूप में 5 लाख रूपये दिए जाएँगे।
  • ऋण राशि पर कोई ब्याज शुल्क नहीं होगा। इसका मतलब है कि 5 लाख ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा।
  • इसके अलावा, राज्य सरकार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण पुनर्भुगतान सुविधा भी प्रदान करेगी।
  • इस सुविधा के अनुसार, उद्यमियों को 84 बराबर किस्तों में ऋण का भुगतान करना होगा।
  • इसके अलावा, पुनर्भुगतान किस्त केवल प्रस्तावित उद्योग या व्यापार शुरू होने के बाद ही शुरू होगा।
  • राज्य सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है।
  • अब, इन ऋणों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से लाभार्थी द्वारा स्वयं घोषणा पर दिया जाएगा।
  • उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की राशि दी जायेगी. इसमें परियोजना लागत का 50 फीसदी ब्याज मुक्त ऋण और 50 फीसदी अनुदान उद्यमियों को दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के लिए पात्रता / योग्यता :-
  • आवेदक को बिहार का निवासी होने के साथ ही एससी, एसटी वर्ग का होना चाहिए|
  • उनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10+2 या इंटरमीडियट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • उनकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए !
  • संस्थान प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबेलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत निबंधित होना चाहिए।।।
  • आवेदक को इस बिहार मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु पहले अपने व्यवसाय की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी जिसको जिला रोजगार कार्यलय या संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।

Bihar SC/ST Udyami Yojana

बिहार एससी-एसटी उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज –

बिहार एससी-एसटी उद्यमी योजना में अप्लाई करने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी –

  • जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लिए )
  • 10th की मार्कशीट या प्रमाणपत्र (जन्मतिथि के लिए )
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आपकी उच्चतम शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र |
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स
Bihar Mukhyamantri SC / ST Udyami Yojana के तहत उधोग
  • पर्यटन, परिवहन, ब्यूटी पार्लर,
  • फोटो स्टेट मशीन और टाइपिंग,
  • मसाला, पापड़, बड़ी बनाना,
  • दाल मिल, तेल मिल, आटा चक्की,
  • सिले-सिलाये वस्त्र, चमड़े के चप्पल-जूते, पर्स, बैग आदि।।।

बिहार मुख्यमंत्री SC-ST उद्यमी योजना का उद्देश्य
  • राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
  • SC / ST के बेरोजगार युवाओं को एक नया व्यवसाय स्थापित करने का अवसर प्रदान करना।
  • राज्य में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना।
  • रोजगार अनुपात में सुधार।
  • एससी / एसटी युवाओं को बेहतर आजीविका प्रदान करना।

मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना के लाभ

  1. राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए इस योजना के बहुत सारे लाभ हैं, ज्यादातर नीचे दिए गए हैं।
  2. बेरोजगारी दर: इस योजना की शुरुआत से बिहार में बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
  3. प्रोत्साहन राशि: योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि के तौर पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।
  4. उद्योग शामिल: इस योजना के तहत राज्य सरकार ने लोगों को शामिल किया है जिसके तहत पर्यटन, पार्लर, दाल मिल,तेल मिल, जूते चप्पल, बैग , घरेलू उद्योग आदि सामान लाने वाले उद्योग शामिल किए गए हैं।
  5. ऋण प्रक्रिया: मुख्यमंत्री एससी-एसटी योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ताओं को ऋण की राशि 3 किस्तों में दी जाएगी।
आवेदनकर्ताओं को ऋण की राशि 3 किस्तों में दी जाएगी
  • प्रथम क़िस्त – First Installment व्यवसाय हेतु भूमि व शेड के निर्माण के लिए – To Make Shade and Land for Business
  • द्वितीय क़िस्त – Second Installment :- व्यवसाय के विकास के लिए – For Development of Business
  • तीसरी क़िस्त – Third Installment :- वर्किंग कैपिटल यानि कार्य करने के लिए – For Business Working Capital
Mukhyamantri SC-ST Udyami Yojana Bihar Apply Online :-

बिहार एससी-एसटी उद्यमी योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :-
  • इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा
  • वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आपको मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना बिहार में आवेदन करने के लिए रजिस्टर करें ऑप्शन दिखाई देगा ।
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे , आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा ।
  • यहां पर आपको अपना प्रथम नाम , मध्य नाम , अंतिम नाम अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर भरना होगा ।
  • फिर ओटीपी प्राप्त करें बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • जैसे ही आप ओटीपी प्राप्त करें बटन पर क्लिक करेंगे ।
  • आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा ।
  • इस पासवर्ड को आप दिए गए बॉक्स में भरें ।
  • फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें ।
  • इसके पश्चात आप मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं ‌।
  • आवेदन फार्म भरने के पश्चात आवेदन का Print out निकाल कर रख लें।

Official website :- CLICK HERE

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना

Click Here apply

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के लिए रजिस्टर करें

CLICK HERE REGISTRATION

बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना 2019 के लिए संपर्क डिटेल्स –

Head Office: उद्योग विभाग
विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना
Call Center No.: 18003456214
Email for Inquiry: [email protected]


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