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बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना : ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म | Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana

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बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की है , बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2018 योजना के तहत चार पहिया और तीन पहिया नया वाहन खरीदने पर 50 % की सब्सिडी दी जाएगी ।


मतलब कि आप अगर 1 लाख रुपए के वाहन खरीदते हैं , तो आपको 50 हजार रुपए की सब्सिडी बिहार सरकार की तरफ से दी जाएगी। दोस्तों बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। Bihar Gram Parivahan Yojana के तहत बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ग्राम परिवहन योजना बिहार की शुरुआत की गई है ।ग्राम परिवहन योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के सवारी वाहन लाभुकों को दिए जाएंगे…!!!

Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana

यह योजना राज्य के 8,405 ग्राम पंचायतों में चलाई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार द्वारा 42,000 नव युवकों को इस योजना का लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में 421 करोड़ रूपये की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उदेश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बेरोजगार अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त कर अपना स्वयं का वाहन खरीद सकते हैं। जिससे वह न केवल अपने स्वयं के लिए रोजगार शुरू कर सकेंगे साथ ही साथ अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान करने में सहायता करेंगे। ।।

Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana Details

All Yojna Related Details Below :-

  • Name Of Post :- Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana Online Form
  • Category :- Yojan & Scheme
  • Yojana Name :- Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana
  • Launch Year :- 2018
  • Total Yojana Budget :- 421 करोड़
  • Yojana Type :- Subsidy Yojna
  • Department Name :- Transport Department, Govt. Of Bihar
  • Current Year :- 2019 – 20
  • Current Phase :- Phase 4th
  • Apply Mode :- Online

Bihar Gram Parivahan Scheme Eligibility Criteria

  • आवेदक बिहार की ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए ।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई है , इससे कम आयु वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।
  • ऐसे व्यक्ति जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या जिनके पास पहले से ही व्यवसायिक वाहन है , वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते ।
  • जो व्यक्ति पहले से ही वाहन के लिए लोन ले चुके हैं तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते ।
  • इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति तथा जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग भी उठा सकते हैं ।
  • चालक की अनुज्ञप्ति – लाभार्थियो के पास हल्के वाहन के चालक की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ।
  • जाति कैटेगरी – इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग को ही मिलेगा ।

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना जरूरी दस्तावेज

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के आवेदन करने के लिए आपके पास निम्न्लिखित दस्तावेज़ होने आवश्यक है :-

  • पहचान पत्र
  • आयु का प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण-पत्र

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बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार के तीसरे चरण का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। जिसके लिए आप नीचे दिये गए चरणों का पालन कर सकते हो :-

  • इक्छुक आवेदक को सबसे पहले बिहार परिवहन विभाग (Transport Dept, Govt of Bihar) की आधिकारिक वेबसाइट transport.bih.nic.in पर जाना होगा। लिंक नीचे उल्लेखित है।
  • Web page वेब होम पेज पर जाने के बाद, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के “Apply Online” लिंक पर क्लिक करना है जैसा की नीचे दिखाया गया है।
  • इसके बाद, एक नया वेब पेज खुलेगा, जिसमें ‘Register if you don’t have an account’ लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करें।
  • अब नया अकाउंट बनाने के बाद “User Name” और “Password” का उपयोग करके लॉगिन करके बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (MMGPY-2019) के लिए पंजीकरण फॉर्म भरे।
  • कृपया रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से भरे और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करके “Submit” बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आप Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार हेल्पलाइन नंबर

इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट transport.bih.nic.in पर जा सकते हैं। या आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

mukhyamantri parivahan yojana toll free number

  • हेल्प-डेस्क नंबर: (0612) 2546-449 / 2222-011 / 2222-173
  • ऑफिसियल वेबसाइट: http://transport.bih.nic.in/

Official Website :- CLICK HERE

For Online Registration :- CLICK HERE

For log in :- CLICK HERE


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