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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा : Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

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हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2020

  • योजना का नाम :- Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
  • किसके द्वारा शुरू की गई :- हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा
  • सम्बंधित विभाग :- सामाजिक कल्याण विभाग
  • लाभार्थी :- राज्य के नागरिक
  • योजना का उद्देश्य :- सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) प्रदान करना
  • पंजीकरण शुरू करने की तिथि :- 21 अगस्त 2019
  • आवेदन प्रक्रिया :- जन सेवा केंद्र (CSCs) द्वारा
  • आधिकारिक वेबसाइट
  • आवेदन की प्रक्रिया :- आनलाइन / आफलाइन

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में से एक योजना हैं – मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना इस योजना के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। जैसे की आपको मालूम होगा कि हरियाणा सरकार राज्य के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहती है। इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने राज्य के सभी नागरिकों के लिए परिवार समृद्धि योजना को शुरू करने की घोषणा की है। Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana को 21 अगस्त 2019 से पुरे राज्ये में लागु किया जायेगा। इस सरकारी योजना में हर परिवार को सालाना 6,000 रूपये दिये जाएंगे। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2019 में 6 हजार रूपये जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी।

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana (MPSY) मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरयाणा के फॉर्म सामान्य सेवा केन्द्रों (Common Service Centers) में उपलब्ध होंगे। जहां पर उम्मीदवारों को आवेदन/पंजीकरण फॉर्म भरने में पूरी सहायता दी जाएगी। इस योजना से संबंधित सारी जानकारी नीचे दी गई है कृपया नीचे दिए गए जानकारी ध्यान पूर्वक पढ़ें :-

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Benefits

  • इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार के प्रमुख सदस्य को प्रति वर्ष 6 हजार रुपए प्राप्त होगे।
  • मिलने वाली राशि प्रत्येक लाभार्थी को 12 किस्तों मे प्राप्त होगी जो प्रति महीने 500 रुपए होगी।
  • लाभार्थी को मिलनेवाले लाभ की राशि सीधे उसके बैंक खाते मे जमा होगी। जिससे उन्हे उनका लाभ सही समय पर प्राप्त होगा।
  • लाभार्थी परिवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ भी प्राप्त होगा।
  • इसके साथ की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी प्राप्त होगा।
  • इसके तहत Online आवेदन करना होगा, जिसके लिए CSC Center पर जाना होगा।
  • आवेदन आनलाइन वह आफलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पात्रता

  • लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • अगर परिवार कृषि क्षेत्र से संबंध रखता हो तो उसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार की सालाना आय 1,80,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार इस तरह की किसी योजना का पहले से लाभ ना ले रहा हो।
  • उम्मीदवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • उम्मीदवार किसी भी सरकारी विभाग या फिर संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • एक घर से केवल मुखिया ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है अन्य किसी भी प्रकार का पंजीकरण राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया जाएगा जैसे की मुखिया के आवेदन करने के बाद धोखाधड़ी से अन्य सदस्य द्वारा किया गया रजिस्ट्रेशन।
Documents Required for Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

  • आधार कार्ड (adhar card )
  • जन्म प्रमाणपत्र ( Birth certificate )
  • राशन कार्ड ( Ration card )
  • मतदार कार्ड ( Voter ID )
  • वार्षिक आय प्रमाणपत्र ( income certificate )
  • जमीन के अभिलेख (7\12, 8A – जिनके पास जमीन है )
  • बैंक पासबूक ( Bank Passbook )
  • फोटो ( Photo )

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मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में शामिल योजनायें

हरियाणा सरकार ने सीएम परिवार समृद्धि योजना में प्रधानमंत्री की कई योजनाओं को एक साथ कवर किया गया है जो निम्न्लिखित हैं :-

  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
  • प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
  • प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

यह योजना किसानों के लिए है। इस योजना के तहत, किसानों को उनकी फसलों का बीमा मिलता है। इस योजना के तहत फसलों को किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उन्हें बीमा राशि प्राप्त होती है। यह योजना किसानों को प्रेरणा और सुरक्षा की भावना प्रदान करती है। किसानों की दयनीय स्थिति को देखने के बाद केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया। अब, यह योजना MMPSY के तहत आएगी।

प्रधानमंत्री किसान योजना योजना

यह योजना किसानों को पेंशन प्रदान करती है। किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना शुरू की गई थी। 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को इस योजना के तहत 3,000 / – रुपये की पेंशन राशि प्राप्त होगी। किसान की मृत्यु के मामले में किसान की पत्नी को 1,500 / – रूपए प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी जनधन योजना

यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए है। इन क्षेत्रों में 15,000 / – प्रति माह से कम आय वाले लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत, ऐसे लोगों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन राशि मिलेगी। उन्हें 60 साल की उम्र के बाद उनकी पेंशन मिलेगी। यह योजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। जो हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

यह योजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई बीमा योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को दुर्घटनाओं के दौरान बीमा प्राप्त होगा। यह योजना मुख्य रूप से एक दुर्घटना बीमा योजना है। यह योजना 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए है। उन्हें बैंक खाते की आवश्यकता होती है जो उन्हें 31 मई से पहले ऑटो डेबिट में शामिल होने दें। वार्षिक आधार पर कवरेज प्रीमियम जून से मई तक शुरू होता है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को बीमा राशि के 2 लाख रुपये तक मिल सकते हैं। 2 लाख मृत्यु के मामले में हैं और लाभार्थियों को आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये मिलेंगे। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आफिसियल वेवसाईट पर जाकर चेक करें ।

प्रधान मंत्री लगु व्यपारी मण्डन योजना

यह योजना छोटे और मध्यम व्यवसायी के लिए है। यह व्यवसायी के लिए पेंशन योजना है। कोई भी व्यवसाय स्वामी जिसके पास GST नंबर है वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। 1.5 करोड़ से कम वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाय इस योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत व्यवसायी को 40 वर्ष की आयु तक प्रीमियम प्रदान करना होता है। तब उसे 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन राशि प्राप्त होगी। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है।

प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना

यह योजना लोगों के लिए जीवन बीमा योजना है। इस योजना के तहत योजना लाभार्थियों को जीवन बीमा मिलेगा। यह योजना स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करेगी। उन लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करें जो अपने प्रियजन को खो देंगे।

CM Khattar Parivar Samriddhi Yojana Haryana in Hindi

योजना के मुख्य बिंदु :-

  • इस योजना के पात्र केवल हरियाणा के निवासी होंगे
  • इस योजना का लाभ वो परिवार ले सकेंगे जिनकी आय ₹180000 सालाना है या फिर जिसके पास 2 एकड़ भूमि संग्रह है।
  • योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा जो की मुखिया भरेगा।
  • आवेदन पत्र सीएससी केंद्रों पर उपलब्ध होंगे।
  • आवेदन पत्रों में परिवार के सअदस्यों, उनके व्यवसायों की जानकारी भरनी होगी।
  • इस योजना में परिवार के सदस्यों का बीमा भी कराया जायेगा। किसी सदस्य की मृत्यु के दौरान बिमा की राशि ₹200000 की होगी।
  • दुर्घटना बीमा योजना इस योजना के अंतर्गत आएगी जिसमे लाभार्थी ₹12 वार्षिक देकर इस योजना का लाभ उठा सकता है।
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का प्रीमियम ₹330 हर वर्ष खाते में से स्वयं काट लिया जायेगा।

आफलाइन अप्लाई

साधारण फार्म भरने से मिलेगा लाभ

  • इस योजना में पंजीकरण के लिए परिवार के मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरना होगा और परिवार के सदस्यों के व्यवसाय, आय इत्यादि बिन्दुओं पर प्राथमिक विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
  • उसे परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा विकल्पों का चयन करना होगा।
  • योजना में पंजीकरण के लिए फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर, अंत्योदय केन्द्रों, सरल केन्द्रों तथा खाजाना कार्यालयों इत्यादि में उपलब्ध होगा, जहां फॉर्म भरने में भी लाभार्थियों की मदद की जाएगी।

MPSY

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन पोर्टल
  • हरियाणा राज्य के वे परिवार जोकि योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे सबसे पहले इस मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा पोर्टल पर क्लिक करें.

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन पोर्टल

  • एमपीएसवाई योजना की अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज में पहुँचने के बाद आपको ‘सिटीजन लोगिन’ वाले विकल्प पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अन्य पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपने परिवार पहचान पत्र यानि परिवार आईडी नंबर को दर्ज करना होगा.
  • फिर अब योग्य परिवार के मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरना होगा, जहाँ उन्हें परिवार या परिवार के सदस्यों की कुछ बेसिक जानकारी प्रदान करनी होगी.
  • एक बार लाभार्थी अपनी परिवार आईडी और ओटीपी के जरिये आवेदन फॉर्म तक पहुँच जायें इसके बाद वे उसका प्रिंट निकाल सकते हैं. और इसे लोक सेवा केंद्र में जाकर जमा कर सकते है ।
  • ओटीपी परिवार आईडी पोर्टल में जो आपका मोबाइल नंबर दर्ज है उस पर आयेगा.
  • यदि आप आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालने में समर्थ नहीं है तो अंत्योदय केन्द्रों, अटल सेवा केन्द्रों, सरल केन्द्रों और इसी तरह के अन्य लोक सेवा केन्द्रों में जाकर मदद ले सकते हैं.
  • इसके अलावा यदि आपके पास आपकी परिवार पहचान पत्र यानि परिवार आईडी नंबर नहीं है तो आप इस योजना में आवेदन करने से पहले हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन करें.
  • यदि आपके परिवार का मुखिया अब उपस्थित नहीं है तो आप अपने पास के सामान्य सेवा केंद्र में जाकर अपने परिवार के रिकॉर्ड को अपडेट कराएं.
  • दोनों ही प्रक्रिया के दौरान आपको एक साधारण सा फॉर्म भरना होगा जिसमें अपने नाम के साथ अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम का पूरा ब्यौरा आपको देना होगा। सदस्यों के नाम के साथ साथ आपको अपने व्यवसाय और उससे जुड़ी सभी जानकारियाँ जैसे आप कौन सा व्यवसाय आप करते हैं, आपकी आमदनी यह सभी जानकारी आपको फॉर्म भरते समय देनी होगी।

MPSY APPLY ONLINE


मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन पोर्टल :- CLICK HERE


Note :- हम आपको सूचित करना चाहते है कि यह कोई अधिकारिक वेबसाइट नहीं है। हमारा हमेशा से यही प्रयत्न रहता है की हम आपको सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओ से समबन्धित सही जानकारी प्रदान करे। आमतौर पर योजनाओ की जानकारी का स्रोत अखबार, न्यूज़ चैनल और सरकार द्वारा चलाई गई वेबसाइट होती है, जिन्हें अलग – अलग स्रोतों से एकत्रित किया जाता है। इसके अलावा हमारा किसी भी सरकारी संस्था या सरकार से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। हमारा कार्य केवल सरकार की योजनाओ की सही जानकारी देना है हमारी वेबसाइट पर दी गई जानकारी से आपको अगर कोई नुक्सान होता है तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे , योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आफिसियल वेवसाईट पर जाकर चेक कर लें , यहां दी गई जानकारी योजना के पात्रता सिद्ध नहीं करता ।

धन्यवाद :- CAREER JANKARI

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